फरीदाबाद, 29 जून।
जिलाधीश यशपाल ने आदेश जारी किये है की जिला में 1 जुलाई से प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक शॉपिंग मॉल्स खोले जा सकेंगे लेकिन सायं 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। शॉपिंग मॉल्स में सोशल डिसटेंसिंग सहित सभी प्रकार की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
उन्होंने बताया की सरकार के आदेशानुसार नगर निगम फरीदाबाद द्वारा नियमित रूप से निगरानी करना सुनिश्चित किया जायेगा नगर निगम की ओर से सैनेटाईज किया जायेगा मॉल्स में आने वाले व्यक्ति अगर मास्क पहने नहीं मिलते तो उन पर 500 रूपये प्रति व्यक्ति चालान किया जायेगा किसी भी प्रकार की कोताही मिलने पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होंने बताया की सरकार द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट है की शॉपिंग मॉल मालिक द्वारा मॉल में आने वाले व्यक्तियों व काम करने वाले कर्मचारियों को दो गज की दूरी की सोशल डिसटेंसिंग, फेस मास्क की हिदायतों की अनुपालना करवानी होगी इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चें व गर्भवती महिलाओं व बीमार व्यक्ति को शॉपिंग मॉल में जाने की अनुमति न दें। प्रवेश द्वार पर प्रत्येक आगन्तुक की थर्मल स्कैनिंग व हाथ साफ़ करवायें जाये बड़ी संख्या में एक जगह पर ज्यादा लोग इक्कठे न हों। मॉल में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें शॉपिंग मॉल में सिनेमा हॉल, गेमिंग एरिया बंद रखें। मॉल के अन्दर स्थित रेस्तरां व फ़ूड कोर्ट में एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक लोग न बैठें।