ख़बरें

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया अगस्त से

हरियाणा सरकार ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित मकान किराया भत्ता को 1 अगस्त, 2019 से लागू करने हेतु आदेश जारी कर दिए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा की अनुपालना के तहत राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 24 प्रतिशत या न्यूनतम 5400 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि 5 लाख या इससे अधिक या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को जेड श्रेणी में कवर किया गया है और ऐसे शहरों में तैनात कर्मियों को 8 प्रतिशत या न्यूनतम 1800 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा।
उन्होंने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता हरियाणा सिविल सर्विसेज (सरकारी कर्मचारियों को भत्ता) नियम, 2016 के प्रावधानों के तहत देय होगा। उन्होंने बताया कि ट्राइसिटी चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली को एक यूनिट माना जाएगा और इन्हें वाई श्रेणी में रखा जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता आगामी एक अगस्त, 2019 से लागू होगा।
उन्होंने बताया कि संशोधित मकान किराया भत्ता के लागू होने से लगभग 3 लाख कर्मियों को लाभ होगा और इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग 1920 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे।

Related posts

इकोग्रीन कंपनी की कूड़ा उठान व्यवस्था हुई लचर

TAC Hindi

प्रदूषित सांसे और जिंदगी

TAC Hindi

भारतीय नौसेना के जहाज़ो ने की जापान, फिलीपींस और अमेरिका के नौसेना-जहाजों के साथ यात्रा

TAC Hindi

फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाश

NCR Bureau

जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल

TAC Hindi

पलवल से सुखद अनुभव के साथ गृह जिलों के लिए रवाना हुए प्रवासी श्रमिक।

NCR Bureau

Leave a Comment