गुरूग्राम : कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत गुरुग्राम के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने 20 नवंबर को छठ पूजा तथा 30 नवंबर को गुरूपर्व मनाए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिलावासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, गुरूद्वारा प्रबंधक समिति गुरूग्राम तथा छठ पूजा प्रबंधन को इन धार्मिक आयोजनों के दौरान कुछ हिदायतों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
इन हिदायतों में गुरूद्वारा प्रबंधक समिति गुरूग्राम को नगर कीर्तन तथा गतका प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार, छठ पूजा प्रबंधन को भी आदेश दिए गए हैं कि वे धार्मिक आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करें। वहां प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाए जो फेस मास्क का प्रयोग कर रहे हों। आयोजन में आने वालेे लोगों को अलग-अलग किया जाए और आयोजन स्थल, पार्किंग आदि में भी भीड़ प्रबंधन तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो। लाईनों के प्रबंधन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी पर मार्किंग करने के भी आदेश दिए गए हैं।
सभी आगंतुको के लिए प्रवेश व निकासी द्वार की अलग-अलग व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। प्रवेश द्वार पर लोगो के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी अवश्य होनी चाहिए। एयर कंडीशन तथा वेंटिलेशन के बारे मंे कंेद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए गए हैं। इन हिदायतों में सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणांे का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए तथा आर्द्रता भी 40 से 70 प्रतिशत के बीच हो तथा श्रद्धालुओं के लिए हवा पास होने के आवश्यक प्रबंध हो ताकि उन्हें सांस लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा संभव ताजा हवा मिले। धार्मिक स्थल में प्रसाद आदि का चढ़ावा व वितरण तथा पवित्र पानी का छिड़काव आदि प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही धार्मिक स्थल पर सामुदायिक रसोई, लंगर व अन्नदान आदि बनाने तथा वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन अनिवार्य है। इसके अलावा, वहां पर शौचालयों, हाथों तथा पांवों की स्वच्छता का खासतौर पर ध्यान रखें। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थल को बार-बार संक्रमणमुक्त तथा सफाई करने और फर्श को भी बार-बार साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए फेस मास्क, हैंड ग्लव्ज तथा फेस कवर आदि के निस्तारण करने के प्रबंध सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।